सक्रिय प्रकटीकरण

अंतिम नवीनीकृत: 12-Sep-2019

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (बी) के अन्तर्गत आयोग के कार्यालय से संबंधित सूचना

  1. इसके संगठन, कार्यो तथा कर्तव्यों का विवरण
    आयोग को अपने कार्य करने की शक्तियां विद्युत अधिनियम, 2003External Link Image, तथा हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997View Document(339 Kb) से प्राप्त होती हैं। इसके बारे में महत्वपूर्णं विशेषताएं इसकी वेबसाईट पर हमारे बारे में लिंक पर उपलब्ध हैं।
  2. इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य
    प्रशासनिक, इंजीनियरिंग, टैरिफ, अर्थशास्त्र, वित्त तथा कानून सहित विभिन्न शाखाओं से सम्बन्धित अधिकारीगण आयोग की विभिन्न प्रकार से उसके कार्य और निर्वहन में सहायता करते हैं।
  3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं
    निर्णय लेने की कार्यवाही में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2019 में दी गई प्रक्रियाएँ अपनाता है।
    पर्यवेक्षण तथा उत्तरदायित्व चैनल के संबंध में प्रशासनात्मक ढांचा ‘संगठन संरचना’ के अन्तर्गंत इसकी वेबसाईट पर उपलब्ध है।
  4. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वंय द्धारा स्थापित मानदंड
    आयोग विद्युत अधिनियम 2003External Link Image, हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997View Document(339 Kb) एवं आयोग द्धारा बनाये गये विभिन्न विनियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के तहत कार्य करता है।
  5. इसके द्धारा या इसके नियंत्रणाधीन धारित या इसके कर्मचारियों द्धारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
    आयोग द्धारा बनाए गए विनियम हरियाणा सरकार के सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किए जाते है। आयोग नीतियां तथा मार्गदर्शन, कोड, मानक तथा अधिसूचनाएं भी जारी करता है और अपने आदेंशों का भी प्रचालन करता है। ये सभी विनियम, नीतियां तथा दिशानिर्देशों, अधिसूचनाएं, मानक, कोड तथा आदेश इसकी वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।
  6. ऐसे दस्तावेजों के, जो इसके द्धारा धारित या इसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण
    विनियम, नीतियां तथा दिशानिर्देशों, अधिसूचनाएं, मानक, कोड तथा आदेश की सूची इसकी वेबसाईट पर उपलब्ध है।
  7. किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्धारा अभ्यावेदन के लिए विधमान हैं
    आयोग आदेश तथा विनियम जारी करने से पहले सार्वजनिक/पणधारियों के विचार तथा आपत्तियों को लिखित और मौखिक रूप में सार्वजनिक सुनवाई के दौरान आमंत्रित करता है। ये विचार तथा आपत्तियां आयोग के आदेशों के एक भाग के रूप में होते हैं।
  8. ऐसे बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहुंच होगी
    आयोग एक कमेटी का गठन करता है जो राज्य सलाहाकार समिति के रूप में जानी जाती है और आयोग को समय-समय पर परामर्श देती है।
  9. अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका
    इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की निर्देशिका इसकी वेबसाईट लिंक रूपरेखा पर उपलब्ध है।
    अधिकारीयों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका इसकी वेबसाईट लिंक अधिकारी पर उपलब्ध है।
  10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्धारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो इसके विनियमों में यथा उपबंधित हो
    अध्यक्ष और सदस्यगणों के वेतनमान अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तों के नियम 1998View Document( 46 Kb), संशोधन नियम, 2009View Document( 60 Kb), संशोधन नियम, 2017View Document( 97 Kb) तथा संशोधन नियम, 2018View Document( 87 Kb) में वर्णित किये गऐ हैं तथा इसके अधिकारीयों, कर्मचारियों के, अधिकारी/ कर्मचारी विनियम 2011View Document(874 Kb), संशोधन विनियम, 2017View Document(109 Kb) तथा अधिकारी/ कर्मचारी विनियम 2016 में वर्णित किये गऐ है।
  11. सभी योजनाओं,प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट
    वर्तमान में राज्य सरकार द्धारा बजट प्रदान किया जाता है और यह राज्य की संचित निधि से चार्ज किया जाता है।
  12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के कायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं
    लागू नहीं
  13. इसके द्धारा अनुदत् रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्रप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां
    इसके लाईसैसियों की सूची वेबसाईट पर देखें
  14. किसी इलैकट्रोनिक रुप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो इसको उपलब्ध हों या इसके द्धारा धारित हैं
    हरियाणा विधुत विनियामक आयोग के संबंध में सभी सूचनाएं इसकी वेबसाईट www.herc.gov.in पर उपलब्ध है।
  15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं
    कोई भी व्यक्ति आयोग के कार्यालय में सूचना के लिए आ सकता है और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अवकाश के दिनों को छोङकर कार्य दिवस के दौरान हमसें संम्पर्क करें लिंक पर दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है।
  16. सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नाम व पद तथा अन्य विवरण
    सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) से संबंधित सूचना के लिए यहाँ पर किल्क करें।
  17. ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए
    इस अवस्था के लिए कोई सूचना नहीं हैं।