उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

अंतिम नवीनीकृत: 01-Mar-2024

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 की उपधारा (5) के अनुसार प्रत्येक वितरण लाईसैंस धारी, नियुक्त तिथि या लाईसैंस प्राप्त करने की तिथि से छह महीने के भीतर जो भी पहले हो, राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए गए मार्गदर्शनों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण के लिए एक मंच (Forum) स्थापित करेगा।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181, जो धारा 42 की उपधारा (5) से (7) के साथ पढी जाए, में दी गई शक्तियों तथा सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण प्रणाली के लिए “उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच को स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन तथा (विद्युत लोकपाल) विनियम, 2004” (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) and (Electricity Ombudsman) Regulation, 2004View Document(150 Kb)) विनियम बनाये हैं।

लाईसैंस धारियों ने निम्नलिखित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (C.G.R.F) स्थापित किये हैं।

क्र.सं. लाईसैंस धारी का नाम पता क्षेत्र
1. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) External Link Image अध्यक्ष, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, फ्लैट नं. 519-522, पहली मंजिल, पावर कॉलोनी, औद्योगिक क्षेत्र, चरण-2, पंचकुला-134113 (हरियाणा) हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र
2. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.) External Link Image अध्यक्ष, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हतेरी हाउस, आई डी सी एरिया, सेक्टर-16, महरौली रोड, गुरुग्राम-122007 हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र

व्यथित विद्युत उपभोक्ता, उपभोक्ता संगठन या कानूनी उत्तराधिकारी या अधिकृत प्रतिनिधि (यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो गई हो) अपनी निम्न प्रकार की शिकायतों के निपटान के लिए मंच (forum) में शिकायत दर्ज कर सकता है:-

  1. बिजली वितरण लाईसैंस धारी द्वारा प्रदान की जा रही सेवा में दोष या कमी आने पर;
  2. वितरण लाईसैंस धारी द्वारा दी जा रही विद्युत सेवा में अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अपनाने पर;
  3. वितरण लाईसैंस धारी द्वारा बिजली की आपूर्ति तथा इससे संबंधित सेवाओं के लिए आयोग द्वारा निश्चित की गई दरों से अधिक राशी वसूल करने पर;
  4. वितरण लाईसैंस धारी द्वारा कोई भी बिजली लाईन या बिजली संयंत्र या बिजली मीटर प्रदान करने में आयोग द्वारा स्वीकृत प्रभारों से अधिक प्रभार वसूलने पर;
  5. वितरण लाईसैंस धारी द्वारा, दी जा रही विद्युत सेवाऐं जिनसे सार्वजनिक जीवन असुरक्षित या घातक हो और जो किसी भी लागू कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हो;

निम्नलिखित से संबंधित शिकायत मंच को ना की जाए:-

  1. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 में परिभाषित बिजली के अनधिकृत उपयोग पर
  2. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 से 139 तक के अन्तर्गत दिए गए अपराध तथा दंड
  3. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 161 के तहत निर्दिष्ट दुर्घटनाओं और पूछताछ से सम्बन्धित, जब तक कि राज्य सरकार सामान्य / विशेष आदेश के द्वारा निर्धारित न करे।