उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को कैसे शिकायत करें

अंतिम नवीनीकृत: 24-Jan-2014

व्यथित विद्युत उपभोक्ता, उपभोक्ता संगठन या कानूनी उत्तराधिकारी (यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो गई हो) या अधिकृत प्रतिनिधि अपनी निम्न प्रकार की शिकायतों के निपटान के लिए मंच (forum) में शिकायत दर्ज कर सकता है:-

  1. बिजली वितरण लाईसैंस धारी द्वारा प्रदान की जा रही सेवा में दोष या कमी आने पर;
  2. वितरण लाईसैंस धारी द्वारा दी जा रही विद्युत सेवा में अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अपनाने पर;
  3. वितरण लाईसैंस धारी द्वारा बिजली की आपूर्ति तथा इससे संबंधित सेवाओं के लिए आयोग द्वारा निश्चित की गई दरों से अधिक राशी वसूल करने पर;
  4. वितरण लाईसैंस धारी द्वारा कोई भी बिजली लाईन या बिजली संयंत्र या बिजली मीटर प्रदान करने में आयोग द्वारा स्वीकृत प्रभारों से अधिक प्रभार वसूलने पर;
  5. वितरण लाईसैंस धारी द्वारा, दी जा रही विद्युत सेवाऐं जिनसे सार्वजनिक जीवन असुरक्षित या घातक हो और जो किसी भी लागू कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हो;

निम्नलिखित से संबंधित शिकायत मंच को ना की जाए:-

  1. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 में परिभाषित बिजली के अनधिकृत उपयोग पर
  2. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 से 139 तक के अन्तर्गत दिए गए अपराध तथा दंड
  3. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 161 के तहत निर्दिष्ट दुर्घटनाओं और पूछताछ से सम्बन्धित, जब तक कि राज्य सरकार सामान्य / विशेष आदेश के द्वारा निर्धारित न करे।