उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

अंतिम नवीनीकृत: 01-Mar-2024

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 की उपधारा (5) के अनुसार प्रत्येक वितरण लाईसैंस धारी, नियुक्त तिथि या लाईसैंस प्राप्त करने की तिथि से छह महीने के भीतर जो भी पहले हो, राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए गए मार्गदर्शनों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण के लिए एक मंच (Forum) स्थापित करेगा।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181, जो धारा 42 की उपधारा (5) से (7) के साथ पढी जाए, में दी गई शक्तियों तथा सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण प्रणाली के लिए “उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच को स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन तथा (विद्युत लोकपाल) विनियम, 2004” (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Electricity Ombudsman Regulation, 2004View Document(150 Kb)) विनियम बनाये हैं।

लाईसैंस धारियों ने निम्नलिखित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (C.G.R.F) स्थापित किये हैं।

क्र.सं. लाईसैंस धारी का नाम पता क्षेत्र
1. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) External Link Image अध्यक्ष, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, फ्लैट नं. 519-522, पहली मंजिल, पावर कॉलोनी, औद्योगिक क्षेत्र, चरण-2, पंचकुला-134113 (हरियाणा) हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र जिसमें शामिल हैं अंबाला, कैथल, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, सोनीपत एवं यमुनानगर मण्डल
2. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.) External Link Image अध्यक्ष, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, द.ह.बि.वि.नि.लि.कॉम्प्लेक्स,  सेक्टर-16, महरौली रोड, गुरुग्राम-122007 हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र जिसमें शामिल हैं हिसार, भिवानी, गुरुग्राम – 1, गुरुग्राम – 2, नारनौल, पलवल, सिरसा, फरीदाबाद,  फतेहाबाद, रेवाड़ी एवं जींद मण्डल