याचिका कैसे दायर करें

अंतिम नवीनीकृत: 21-Dec-2013

कोई भी उपभोक्ता, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 की उपधारा (5) के अन्तर्गत गठित “उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच”, द्वारा उसकी शिकायत के निवारण से व्यथित होने पर, वह स्वंय या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रपत्र - IIIView Document( 60 Kb) में लिखित रूप में विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रतिवेदन (representation) विद्युत लोकपाल को दे सकता है।