विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181, जो धारा 42 की उपधारा (5) से (7) के साथ पढी जाए, में दी गई शक्तियों तथा सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण प्रणाली के लिए “उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच को स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन तथा (विद्युत लोकपाल) विनियम, 2004(150 Kb)” (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) and (Electricity Ombudsman) Regulation, 2004) विनियम बनाये हैं।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 की उपधारा (6) के अनुसार कोई भी उपभोक्ता, “उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच” द्वारा उसकी शिकायत के निवारण से असहमत होने पर, राज्य आयोग द्वारा नियुक्त किए गए लोकपाल के सम्मुख अपनी शिकायत निवारण के लिए प्रतिवेदन (representation) दे सकता हैः
(7) लोकपाल आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर व नियमों के अनुसार उपभोक्ता की समस्या का निवारण करेगा।
(8) उपधारा 5, 6, तथा 7 के प्रावधान के अलावा जो अधिकार उपभोक्ताओं को उपधाराओं द्वारा प्राप्त हैं बगैर पक्षपात रखते हुए लागू होगें।
क्र.स |
विवरण |
पता |
क्षेत्र |
1 |
विद्युत लोकपाल |
हरियाणा विद्युत नियामक आयोग
बेज 33-36, सैक्टर 4, पंचकूला-134112 हरियाणा, भारत
फोन नं.: 91 (172) 2572299, फैक्स: 91 (172) 2572359
पी.बी.एक्स: 2563052, 2582532 ई.मेल: eo[dot]herc[at]nic[dot]in
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पूरा हरियाणा |
मंच के दिए गए आदेशों से असहमत होने पर या लाईसैंस धारी द्वारा मंच के आदेशों को लागू न करने पर, कोई भी उपभोक्ता विद्युत लोकपाल के सम्मुख आदेश की तिथि से 30 दिन के अंदर आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों में दी गई शर्तों/नियमों के अनुसार प्रतिवेदन कर सकता है। (“उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच को स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन तथा (विद्युत लोकपाल) विनियम, 2004” का विनियम 12)