विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 की उपधारा (5) के अनुसार प्रत्येक वितरण लाईसैंस धारी, नियुक्त तिथि या लाईसैंस प्राप्त करने की तिथि से छह महीने के भीतर जो भी पहले हो, राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए गए मार्गदर्शनों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण के लिए एक मंच (Forum) स्थापित करेगा।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181, जो धारा 42 की उपधारा (5) से (7) के साथ पढी जाए, में दी गई शक्तियों तथा सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण प्रणाली के लिए “उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच को स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन तथा (विद्युत लोकपाल) विनियम, 2004” (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Electricity Ombudsman Regulation, 2004(150 Kb)) विनियम बनाये हैं।
लाईसैंस धारियों ने निम्नलिखित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (C.G.R.F) स्थापित किये हैं।