कोई भी शिकायतकर्ता या विद्युत कंपनी विद्युत लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय से असहमत हो तो वे माननीय पंजाब तथा हरियाण के उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर सकते हैं।