विद्युत लोकपाल का कार्यालय, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 की उपधारा (6), (7) तथा (8), जो कि निम्न प्रकार हैं, के अनुसार स्थापित किया गया है ।
(6) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 की उपधारा (6) के अनुसार कोई भी उपभोक्ता, “उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच” द्वारा उसकी शिकायत के निवारण से असहमत होने पर, राज्य आयोग द्वारा नियुक्त किए गए लोकपाल के सम्मुख अपनी शिकायत निवारण के लिए प्रतिवेदन (representation) दे सकता हैः
(7) लोकपाल आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर व नियमों के अनुसार उपभोक्ता की समस्या का निवारण करेगा।
(8) उपधारा 5, 6, तथा 7 के प्रावधान के अलावा जो अधिकार उपभोक्ताओं को उपधाराओं द्वारा प्राप्त हैं बगैर पक्षपात रखते हुए लागू होगें।
तदनुसार विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181, जो धारा 42 की उपधारा (5) से (7) के साथ पढी जाए, में दी गई शक्तियों तथा सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण प्रणाली के लिए “उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच को स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन तथा (विद्युत लोकपाल) विनियम, 2004” (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) and (Electricity Ombudsman Regulation, 2004(150 Kb)) विनियम बनाये हैं।